चोरी के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा ने सुरेश कुमार मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि साल 2016 में 7 अप्रैल के दिन नीम का थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में बबलेश मीणा को हिरासत में लिया था। पुलिस ने तीन दिन बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाई। इस दौरान मीणा की पुलिस हिरासत में पिटाई की गई जिसके चलते उसे 17 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
बबलेश ने दो दिन बाद यानि 19 अप्रैल को अस्पताल में तोड़ दिया। मृतक के भाई ने अगले दिन नीम का थाना पुलिस स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था लेकिन, सुनवाई नहीं हुई।