पैराशूट, पैरा ग्लाइडिंग और गुब्बारों से आतंकियों द्वारा सैन्य, एयरफोर्स और पुलिस ठिकानों पर हमले की आशंका है। जिला प्रशासन को इस आशय के इनपुट मिले हैं। इसके चलते जिला उपायुक्त सिमरनदीप सिंह ने सोमवार को आदेश जारी कर किसी भी सुरक्षा स्थल एवं सुरक्षा कैंप के एक किलोमीटर के दायरे में एडवेंचर स्पोर्ट्स रोक लगा दी है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। डीसी के आदेश में कहा गया है कि आतंकी एडवेंचर स्पोर्ट्स की वस्तुओं का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, पुलिस बटालियन और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े आइटम को बेचने और खरीदने वालों को दो महीने के भीतर इसका पूरा ब्योरा जिला प्रशासन को देना होगा। उन्हें बताना होगा कि सामान कहां से लिया, किसको दिया और कब दिया। संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और एसएचओ को इसे प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।