झज्जर। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की ओर से स्वीकृत कॉलोनियों में सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उपायुक्त ने कहा कि जिन नागरिकों ने स्टिल्ट प्लस चार (एस+4) निर्माण की अनुमति प्राप्त की है और उन्होंने भूमितल (ग्राउंड फ्लोर) पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण किया है वे भी इसे तुरंत स्वयं हटाएं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने ऐसे निर्माणों पर रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अवैध उपयोग, कब्जा अथवा निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।