दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों की लड़ाई पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उप-राज्यपाल नजीब जंग ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस फैसले को ऐतिहासिक बताया।
उन्होंने कहा कि इस फैसले में स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के अब तक जारी सभी आदेश और नोटिफिकेशन जो एलजी की अनुमति के बिना जारी किए एग स्वयं ही रद्द हो जाते हैं।
फैसले में स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनी हुई सरकार होने के वावजूद दिल्ली में एलजी के लिए कैबिनेट की सिफारिश मानना बाध्यकारी नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ते हुए एलजी ने बताया कि दिल्ली सरकार के द्वारा डीडीसीए सीएनजी और सेवाओं से जुड़े मामलों में भी अंतिम फैसला करने का अधिकार भी एलजी का ही है।
इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में फैसले लेने का अधिकार एलजी को ही है।