पहासू क्षेत्र के गांव में हुई पंचायत ने कक्षा तीन में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सजा के तौर पर चार जूते मारने का फरमान सुना दिया। बताया जा रहा है कि पंचायत के आदेश के मुताबिक आरोपी को दंडित भी किया गया।
हालांकि पिता ने पंचायत का आदेश नहीं माना और थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। रथाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की दस वर्षीय बेटी गांव के निकट एक स्कूल में कक्षा तीन की छात्रा है।
रविवार शाम वह आम बाग में गई थी। इसी दौरान बाग में मौजूद एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। विरोध करने के बावजूद युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर बच्ची अपने घर पहुंची और मां-बाप को आपबीती सुनाई।
पीड़िता बच्ची के पिता ने जब आरोपी के परिजनों से शिकायत की तो उन लोगों ने पंचायत बुला लिया। जहां पर मासूम के साथ हुई छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को चार जूते मारने की सजा सुनाई गई। ग्रामीणों की मानें तो भरी पंचायत में आरोपी के परिजनों ने ही आदेश का पालन करते हुए चार जूते लगाकर उसे दंडित किया।
वहीं पीड़िता बच्ची के पिता ने पंचायत का आदेश नहीं माना और आरोपी के खिलाफ थाने में जाकर तहरीर दी। हालांकि पुलिस पंचायत की बात से इनकार कर रही है।
थाना प्रभारी महेश राठौर ने बताया मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच की जा रही है। अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी।