झज्जर। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने आदेश जारी कर जिला झज्जर की सीमा में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन माध्यम से डिलीवरी सहित) और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसको लेकर पुलिस उपायुक्त झज्जर व बहादुरगढ़, जिला नगर आयुक्त झज्जर, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, नगरपालिका,नगरपरिषद के ई.ओ/सचिव, सभी पुलिस थानों के एसएचओ व अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिए हैं।