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10 पंजाबियों को कत्ल के केस में राहत, पाकिस्तान में मिली थी फांसी की सजा

Fri, 26 May 2017 09:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला(पंजाब)
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फांसी की सजा पर पंजाबियों को राहत
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आबू धाबी की एलएन अदालत ने एक पाकिस्तानी के कत्ल के केस में फांसी की सजायाफ्ता 10 पंजाबियों की फांसी की सजा माफ करने के फैसले पर पक्की मोहर लगा दी है। अदालत की ओर से 10 पंजाबियों को विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा तय की गई है।
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सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डा. एसपी सिंह ओबराय ने दुबई से बताया कि अदालत की ओर से सजा तय किए जाने के बाद इन सभी की रिहाई की तारीख का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। वीरवार को केस के सुनवाई के दौरान भारतीय दूतावास से नूर उल इस्लाम सदेकुरी अदालत में हाजिर थे।

एलएन अदालत की ओर से सतमिंदर सिंह ठीकरीवाला जिला बरनाला को तीन साल, चंद्रशेखर नवांशहर को तीन साल छह महीने, चमकौर सिंह मालेरकोटला को तीन साल छह महीने, कुलविंदर सिंह लुधियाना को एक साल, बलविंदर सिंह चलांग लुधियाना को एक साल छह महीने, धर्मवीर सिंह समराला को तीन साल, हरजिंदर सिंह मोहाली को एक साल छह महीने, तरसेम सिंह अमृतसर को एक साल, गुरप्रीत सिंह पटियाला को तीन साल, जगजीत सिंह गुरदासपुर को एक साल की सजा दी गई है। 
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इस साल के अंत तक पंजाब वापस लौट आएंगे

कोर्ट
ओबराय ने बताया कि जिनको दो साल से कम सजा हुई है, वह जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे और बाकी के इस साल के अंत तक पंजाब वापस लौट आएंगे। जिनको दो साल से कम सजा हुई है, उनके आउट पास बनाने के लिए उन्होंने खुद दुबई में भारतीय दूतावास में जाकर वहां के अधिकारी से मुलाकात की।

पांच पंजाबी जल्द ही अपने देश लौट आएंगे। जबकि दो साल से ज्यादा सजा वाले पंजाबी नौजवान इस साल के अंत तक या जनवरी के महीने पंजाब लौट आएंगे। गौरतलब है कि 22 मार्च को आबूधाबी की एलएन अदालत ने एक पाकिस्तानी के कत्ल के केस में फांसी की सजायाफ्ता 10 पंजाबियों की फांसी की सजा माफ कर दी है।
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