छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में दो आरोपी को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पंकज कुमार सिन्हा ने बीते दिनों सुनाया। उन्होंने ग्राम झाल, थाना नवागढ़ निवासी आरोपी किशोर मिरे, प्रभात मिरे को धारा 307, 34 के तहत फैसला दिया है।
इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि यह मामला 28 जुलाई 2022 की है। प्रार्थी शिवकुमार पाटले ने 28 जुलाई को थाना थाना नवागढ़ में शिकायत दर्ज कराया कि 28 जुलाई को उसका लड़का टीकाराम अपनी पत्नी हेमलता पाटले और दो बच्चों को लेकर मोटर साइकिल से रायपुर जाने के लिए घर से निकले थे।
सिर पर किया धारदार हथियार से वार
करीब साढ़े 11 बजे आरोपी प्रभात मिरे और किशोर मिरे दोनों मिलकर टीकाराम के सिर में लोहे के धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया, जिसके कारण वह जमीन में गिर गया। उसी धारदार हथियार से उसकी बहू हेमलता पाटले के सिर में किशोर मिरे ने प्राणघातक हमला किया। घायलों को शासकीय अस्पताल नवागढ़ में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार किया गया। इस मामले में नवागढ़ थाना में एफआईआर दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में मामला पेश किया गया। कोर्ट में 8 माह चली सुनवाई बाद आरोपियों को सजा सुनाई है।