छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन ने एक जघन्य हत्याकांड में अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। बोड़ालता गांव में जादू-टोना के अंधविश्वास में अपनी ही रिश्तेदार की हत्या करने वाले आरोपी अनिल कुजूर को आजीवन कारावास सहित कठोर सजाएं सुनाई गई हैं। दरअसल,14 नवंबर 2023 की रात बोड़ालता गांव में यह दर्दनाक घटना घटी। आरोपी अनिल कुजूर (46 वर्ष), जो नारायणपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, ने अपनी भाभी अल्पमुनी पर जादू-टोना कर अपने बेटे सुमित को गायब करने का आरोप लगाया। घटना के दिन अनिल का बेटा सुमित अपने पिता से विवाद के बाद जंगल की ओर चला गया था और फोन पर सूचना दी कि उसने जहर पी लिया है।
विद्वान न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन ने मृतिका की नाबालिग पुत्री स्मृति के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उसे विधि अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया।यह प्रकरण न केवल जादू-टोना जैसे अंधविश्वासों की भयावहता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे समाज में इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्यामा महानंद ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय पीड़ित परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है। यह फैसला समाज में अंधविश्वास और टोनही प्रताड़ना जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ सख़्त चेतावनी है।