छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 के अंतर्गत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के लिए जारी अधिसूचना के फलस्वरूप, दिनांक 13 फरवरी 2025 से पूर्व में प्रचलित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 निरस्त कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के लिए जारी अधिसूचना के फलस्वरूप, दिनांक 13 फरवरी 2025 से पूर्व में प्रचलित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 निरस्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 राज्य में 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील हो गए हैं।
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इस अधिनियम के प्रभावशील होने के पश्चात, दुकान एवं स्थापना पंजीयन का कार्य श्रम विभाग के जिला कार्यालय द्वारा विभागीय पोर्टल http://shramevjayate.cg.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। यदि किसी दुकान या स्थापना में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम लागू होने के दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर पंजीयन कराना आवश्यक है। यह अवधि 13 फरवरी 2025 से 14 अगस्त 2025 तक है |
छह माह बाद निर्धारित शुल्क के साथ-साथ 25 प्रतिशत विलंब शुल्क तथा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रशमन की कार्यवाही उपरांत ही पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।