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Chhattisgarh: बीमा क्लेम का आधा अधूरा भुगतान करना पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना, जानें मामला

Fri, 27 Dec 2024 10:44 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़

सार

बिलासपुर के स्टार हेल्ड एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट ने झटका दिया है। पीड़ित को क्लेम का आधा अधूरा भुगतान करने पर कंपनी को दोषी माना है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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बीमा क्लेम का आधा अधूरा भुगतान करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी के खिलाफ आदेश जारी किया। बिलासपुर के स्टार हेल्ड एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से चिकित्सा बीमा कराने के बावजूद बीमा अवधि में आवेदक के बीमार होने पर आधा अधूरा भुगतान किया है। कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए चिकित्सा क्षतिपूर्ति, मानसिक क्षति - वाद व्यय के रूप में एक लाख 83 हजार 272 रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।  

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खरसिया के टीआईटी कॉलोनी में रहने वाले आवेदक अंकित कुमार बंसल के द्वारा अनावेदक बीमा कम्पनी स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शाखा बिलासपुर के शाखा प्रबंधक के मार्फत हेल्थ पॉलिसी गत 24 सितंबर 2020 को लिया गया था। जिसकी वैधता 24 सितंबर 2022 तक थी। इस बीच अंकित बंसल कोविड-19 महामारी से ग्रसित होने के कारण इलाज हेतु गत 11 मई  2021 को जय प्रकाश हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर राउरकेला में भर्ती कराया गया।

अंकित बंसल ने 11 मई 2021 को 50 हजार रुपये तथा 18 मई 2021 को 1 लाख 18 हजार 272 रुपये कुल 1 लाख 68 हजार 272 रुपये हास्पिटल संस्था में जमा कर इलाज हेतु कुल 3 लाख 38 हजार 509 रुपये का भुगतान किया गया। चूंकि आवेदक अंकित बसंल बीमा अवधि के भीतर ही गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। इसलिये उसने संबंधित बीमा कंपनी को उपरोक्त राशि के चिकित्सा क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा प्रस्तुत किया। मगर बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम राशि में से केवल 1,70,236 रुपये का भुगतान किया गया। शेष राशि 1,68,272 रुपये का भुगतान करने से मना कर दिया गया। 
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आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता डीएन शर्मा के माध्यम से विधिक नोटिस चार मार्च 2022 को भेजी गयी। जो अनावेदक बीमा कंपनी को  7 मार्च 2022 को प्राप्त होने के बाद भी अनावेदक शाखा प्रबंधक बीमा कंपनी द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया और ना क्लेम राशि का भुगतान किया गया। जो सेवा में कमी को दर्शाता है। उक्त नोटिस 7 मार्च 2022 को प्राप्त होने के 15 दिवस व्यतीत होने के बाद बिना किसी आधार पर कटौती करने के कारण अनावेदक के द्वारा सेवा में कमी किया गया है।  

अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा विहित कालावाधि के पश्चात प्रस्तुत जवाबदावा अभिलेख में नहीं लिया गया। उक्त मामला उपभोक्ता फोरम रायगढ़ में सुनवाई के लिये आने के पश्चात जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ के अध्यक्ष छमेश्वरलाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र पाण्डेय एवं श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने अनावेदक बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया।

बीमा कंपनी स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा बिलासपुर को आवेदक अंकित कुमार बसंल को चिकित्सा क्षतिपूर्ति की बकाया राशि 1 लाख 68 हजार 272 रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया है। उक्त अवधि तक राशि भुगतान न करने पर भुगतान की तिथि तक वार्षिक छह प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने एवं मानसिक क्षति के रूप में दस हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये इस तरह कुल 1 लाख 83 हजार 272 रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का आदेश पारित किया है।

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