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Raigarh: युवती का अपहरण कर दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर कई बार बनाया शारीरिक संबंध, हुआ गिरफ्तार

Sun, 21 Jun 2026 08:16 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़

सार

रायगढ़ जिले में युवती का अपहरण करके लगातार उसका शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट एवं बीएनएस की गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
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युवती से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार
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रायगढ़ जिले में युवती का अपहरण करके लगातार उसका शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट एवं बीएनएस की गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार 19 साल की पीड़िता ने 31 मई को घरघोड़ा थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया था कि करीब एक साल पहले उसकी पहचान पुसल्दा निवासी ललित लोहार से हुई थी। जो कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स भट्ठे में काम करता था। आरोपी ने पीड़िता को प्रेम विवाद का झांसा देकर विश्वास में लिया और लगातार दबाव एवं धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

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पीड़िता ने बताया कि 8 मार्च को आरोपी गांव की एक बाड़ी क्षेत्र में उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाया तथा घटना का जिक्र किसी से करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद आरोपी उसे डरा धमकाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। साथ ही आरोपी उसे विवाह नही करने पर जबरन उठा ले जाने की धमकी देता था। पीड़िता ने बताया कि 11 मई की रात 11 बजे आरोपी उसके घर पहुंचा और उसे जबरन मोटर सायकल में बैठाकर रायगढ़ ले आया जहां उसके माता-पिता किराये के मकान में रहते थे। इस बीच आरोपी के माता-पिता के द्वारा उसे घर छोड़ने की समझाईश दिये जाने के बावजूद उसे अपने साथ रखा और एक सप्ताह तक डरा धमकाकर शोषण करता रहा। बाद में आरोपी उसे ओडिसा स्थित अपनी नानी घर ले गया।

पीड़िता ने बताया कि ओडिसा में किसी अन्य के मोबाईल फोन से उसने अपने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद 28 मई को परिजन वहां पहुंचे और उसे लेकर वापस अपने घर लौटे। इसके बावजूद भी आरोपी उसे पुनः उठा ले जाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता रहा जिसके डर के कारण रिपोर्ट दर्ज नही करा पा रही थी। पीड़िता की शिकायत के बाद घरघोड़ा पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)(ड), 127(4), 140(3), 351(3) बीएनएस एवं धारा 3(2)(अ) एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध करते हुए पीड़िता के कथनों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं। घरघोड़ा थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ललित होकर उर्फ ललित अगरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। जिसके बाद आज आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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