बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम के तहत पहली बार एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रोहन टंडन शराब दुकान का मैनेजर है और वह नाबालिग को शराब बेचने के लिए प्रोत्साहित करता था।
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में किशोर न्याय एवं संरक्षण अधिनियम के तहत पहली बार एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रोहन टंडन, जो रवान स्थित एक शराब दुकान का मैनेजर है को नाबालिग को शराब बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के आरोप में पकड़ा गया। थाना सिटी कोतवाली के धारा 34(02) आबकारी एक्ट के तहत एक अपचारी बालक को बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विज्ञापन
परामर्श के दौरान बालक ने बताया कि आरोपी रोहन टंडन ने 29 मार्च को उसके घर शराब विक्रय के लिए छोड़ी थी। आरोपी ने बालक को प्रति पौवा 20 रुपये मेहनताना देने का लालच दिया था। कानूनी कार्रवाई बालक के बयान के आधार पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रोहन टंडन के खिलाफ धारा 78 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने नाबालिग को अवैध रूप से शराब बिक्री कार्य में शामिल किया था। आरोपी को 2 अप्रैल 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
यह पहली बार नहीं है, जब आरोपी रोहन टंडन को कानून के शिकंजे में लिया गया हो। इससे पहले भी आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 686/2023 धारा 34(02) आबकारी एक्ट और अपराध क्रमांक 698/2023 धारा 294, 506, 323, 34, 325 भादवि के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शराब माफियाओं पर कड़ी नजर रखने की बात कही है।