फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नागाडबरा तिहरा हत्याकांड: पिता, मां और बेटे की हत्या के मामले में कोर्ट ने 12 आरोपियों को किया बरी, जानें पूरा

Fri, 19 Sep 2025 04:01 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागाडबरा तिहरे हत्याकांड का फैसला गुरुवार को सामने आ गया है। कबीरधाम जिला अपर सत्र न्यायालय ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा है।
विज्ञापन
घटना स्थल की तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागाडबरा तिहरे हत्याकांड का फैसला गुरुवार को सामने आ गया है। कबीरधाम जिला अपर सत्र न्यायालय ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा है।

विज्ञापन


यह मामला 14 जनवरी 2024 का है। पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत माठपुर के आश्रित ग्राम नागाडबरा में एक झोपड़ी से पिता बुधराम बैगा, मां हिरमति बाई और 12 वर्षीय बेटे जोन्हूराम बैगा के जले हुए शव बरामद हुए थे। झोपड़ी में गैस सिलेंडर भी जला हुआ मिला था, जिससे प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे हादसा माना।

हालांकि, परिजनों ने भूमि विवाद के चलते हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद मामला गरमाया और राजनीतिक रंग भी लिया। विधानसभा में भी यह मुद्दा गूँजा। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने एक माह बाद गांव के 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपियों पर धारा 148, 302/149, 120बी, 201/149 और 436/149 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मगर लंबी सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका और अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन


नागाडबरा हत्याकांड का फैक्ट फाइल

  • घटना की तारीख- 14 जनवरी 2024
  • एफआईआर दर्ज- 22 फरवरी 2024
  • अभियोग पत्र प्रस्तुत- 9 मई 2024
  • आरोप विरचित- 9 जुलाई 2024
  • साक्ष्य प्रारंभ- 5 अगस्त 2024
  • निर्णय सुरक्षित- 10 सितंबर 2025
  • फैसला सुनाया गया- 18 सितंबर 2025
  • आरोपी जेल में रहे- 22 फरवरी 2024 से 18 सितंबर 2025 तक
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें