फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोरबा: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 67 वर्षीय कारोबारी गिरफ्तार, अग्रिम जमानत खारिज होते ही पुलिस ने दबोचा

Wed, 26 Aug 2026 12:14 PM IST
कोरबा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा

सार

कोरबा शहर में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक 67 वर्षीय कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान पावर हाउस रोड स्थित शारदा टेलीकॉम के संचालक चेतन चौधरी के रूप में हुई है।
विज्ञापन
छेड़छाड़ के आरोपी व्यवसायी को भेजा जेल
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोरबा शहर में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक 67 वर्षीय कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान पावर हाउस रोड स्थित शारदा टेलीकॉम के संचालक चेतन चौधरी के रूप में हुई है। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, 16 वर्षीय किशोरी ने आरोपी के खिलाफ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के साथ गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था। किशोरी ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष मामले की गंभीरता और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का उल्लेख किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही।
विज्ञापन


मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि आरोपी शहर में ही छिपा हुआ है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पीड़िता के बयान समेत अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें