कबीरधाम जिले में गन्ना किसानों से लगभग 19.30 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पंडरिया द्वारा तीन साल का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पांडातराई थाना प्रभारी एसआई त्रिलोक प्रधान ने बताया कि पीड़ित रूपेश चंद्रवंशी पिता राजकुमार चंद्रवंशी उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम रूसे ने चार मार्च 2024 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके गुड़ फैक्ट्री को वर्ष 2023 में आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता निवासी ककराला, थाना अलापुर, जिला बदायूं (उत्तरप्रदेश) ने किराये पर लेकर संचालन किया था।
एग्रीमेंट के अनुसार उसे 4 लाख रुपए, 35 किसान को कुल 12 लाख 64हजार 76 रुपए व मजदूरों को 2लाख 27 हजार 120 रुपए, मैनेजर रमेश चंद्रवंशी को 90 हजार रुपए अदा करना था। आरोपी द्वारा कुल 19 लाख 31 हजार 196 रुपए नहीं देकर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने धारा 420, 406, 409, 120 (B) दर्ज कर जांच शुरू किया। एसआई रघुवंश पाटिल द्वारा महाराष्ट्र के तासगांव, सांमली से आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लाया गया। संपूर्ण विवेचना रघुवंश पाटिल द्वारा पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय जेएमएफसी पंडरिया में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए तीन साल का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।