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कबीरधाम: पेचकस से हमला कर एक की हत्या और तीन लोगों को घायल करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

Sat, 22 Nov 2025 04:00 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने पेचकस से हमला कर एक की हत्या व तीन लोगों को घायल करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि मामला 27 सितंबर 2024 की शाम 5 बजे की है।
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आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कबीरधाम जिला कोर्ट ने पेचकस से हमला कर एक की हत्या व तीन लोगों को घायल करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि मामला 27 सितंबर 2024 की शाम 5 बजे की है। मामले में पीड़ित गैंदलाल साहू पिता रोहित साहू उम्र 30 निवासी बिरनपुर खुर्द, पुलिस चौकी बाजार चारभाठा थाना कवर्धा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 27 सितंबर कर शाम लगभग 5 बजे उसके पिता रोहित साहू घायल अवस्था में घर आए। उनके गले व गाल में गंभीर चोटें थीं, खून बह रहा था। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि गांव के ही आरोपी अशोक साहू पिता भोकू उर्फ मेहत्तर साहू उम्र 35 निवासी बिरनपुर खुर्द ने हमला किया है। 

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इसके अलावा आरोपी ने गांव के उतरा साहू, तीजू साहू व दुकल्हा साहू पर भी पेचकस से जानलेवा हमला किया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल कवर्धा ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में रोहित साहू की मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना कवर्धा में धारा 103(1), 109, 115(2) बीएनएस दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने वारदात को स्वीकार किया।आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार पेचकस को विधिवत जब्त किया गया। मामले में करीब एक साल तक चली सुनवाई बाद आरोपी अशोक साहू को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

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