कबीरधाम जिले में नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक मार्च 2026 को एक व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामले में चौकी रणबीरपुर, थाना लोहारा में धारा 137(2) बीएनएस में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।
एसडीओपी लोहारा कृष्ण कुमार चन्द्रकार के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दुर्गेश खूंटे उर्फ बल्ला, निवासी महाराजपुर थाना कवर्धा द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने नाबालिग से अवैध रूप से विवाह कर शारीरिक शोषण भी किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण में धारा 87, 64(2) बीएनएस के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।