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Kabirdham: हत्या के मामले में पति-पत्नी को मिली आजीवन कारावास की सजा, पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगा

Sat, 16 Dec 2023 06:47 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। 
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कबीरधाम जिला कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सात मई 2022 को कवर्धा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सरोदा बांध रोड में हुए अधेड़ की निर्मम हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पति-पत्नी को हत्या का दोषी पाया गया। जिला न्यायालय से दोनों धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। 

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मृतक भुवन गंधर्व व आरोपी जागवत यादव (48) उसकी पत्नी त्रिवेणी बाई (40) आसपास ही रहते थे। भुवन गंधर्व पास में अपना मकान बनवा रहा था। वह अक्सर उनके साथ उठता-बैठता था। सात मई की रात को भुवन व आरोपी जागवत ने एक साथ शराब पी। इसके बाद भुवन ने आरोपी की पत्नी से बतमीजी की, जिस पर पत्नी ने पति को आरोपी को मारने कहा। शराब के नशे में धूत आरोपी ने भुवन पर लोहे के सब्बल से सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे भुवन गंधर्व जमीन में गिर गया।

दूसरी बार सब्बल से मारने पर भुवन गंधर्व पेट के बल जमीन में गिरकर तड़पने लगा। सिर और चेहरे से बहुत खून निकलने लगा, जिसे देखकर घबरा गए। हत्या कर शव को वहीं छोड़कर अपने गांव तारो वाले घर चले गए। दूसरे दिन सुबह पुलिस को सूचना मिली। उन्होंने आसपास पूछताछ की, जिसमें आरोपी जागवत यादव और उसकी पत्नी त्रिवेणी बाई का नाम आया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। 
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थाना सिटी कोतवाली में धारा 302 के पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया न्यायालय में पेश किया और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट के निर्णय में दोषी जागवत यादव और उसकी पत्नी त्रिवेणी बाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500-500 रुपये के अर्थदंड के सजा से भी दंडित किया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

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