वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए रायपुर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की बेंच 27 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू करेगी। इससे प्रदेश के करदाताओं, टैक्स सलाहकारों, अधिवक्ताओं और विभागीय अधिकारियों को अपील संबंधी मामलों के लिए अब दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
प्रारंभिक चरण में ट्रिब्यूनल की कार्यवाही नवा रायपुर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन के नॉर्थ बी-ब्लॉक, सेक्टर-19 स्थित अस्थायी परिसर से संचालित की जाएगी। यहीं पर अपीलों की सुनवाई की जाएगी।
जीएसटीएटी के अध्यक्ष की ओर से जारी आदेश के अनुसार, रायपुर बेंच में सोमवार से शुक्रवार तक विभिन्न श्रेणियों के मामलों की नियमित सुनवाई होगी। मामलों की सूची प्रतिदिन तैयार की जाएगी, ताकि पक्षकार तय तिथि पर अपनी सुनवाई में शामिल हो सकें।
सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की कॉज लिस्ट ट्रिब्यूनल के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित पक्ष वहीं से अपने प्रकरण की स्थिति, सुनवाई की तारीख और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
ट्रिब्यूनल प्रशासन ने करदाताओं, अधिवक्ताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने मामलों से जुड़ी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से ई-फाइलिंग पोर्टल का अवलोकन करते रहें। रायपुर बेंच के संचालन से जीएसटी विवादों के त्वरित और स्थानीय स्तर पर निपटारे की दिशा में महत्वपूर्ण सुविधा मिलने की उम्मीद है।