गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के जोगीसार गांव में नाबालिग की शादी की सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर बाल विवाह रुकवाया। जांच में बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई, जिसके बाद परिजनों को समझाइश देकर विवाह टाल दिया गया।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगीसार में एक नाबालिग के विवाह की सूचना पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए बाल विवाह रुकवा दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त सूचना के बाद मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम गठित की गई।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन, सेक्टर सुपरवाइजर, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा गौरेला थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति में बालिका की उम्र संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई।
जांच में बालिका की उम्र 17 वर्ष 8 माह 26 दिन पाई गई, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित 18 वर्ष से कम है। इसके बाद टीम ने बालिका के माता-पिता और परिजनों को कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश दी।
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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नाबालिग का विवाह कराना दंडनीय अपराध है। समझाइश के बाद परिजनों ने बाल विवाह नहीं करने का आश्वासन दिया और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से बालिका का भविष्य सुरक्षित किया गया।