फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रोफेसर पर हमले का मामला: आरोपी की पत्नी को 15 घंटे थाने में बैठाया, दो पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश

Thu, 30 Jan 2025 08:22 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, भिलाई

सार

भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रोबिर शर्मा की पत्नी के पक्ष में कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। आरोपी प्रोबिर शर्मा की पत्नी के वकील ने पुरानी भिलाई के व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
Bhilai News - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रोबिर शर्मा की पत्नी के पक्ष में कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। आरोपी प्रोबिर शर्मा की पत्नी के वकील ने पुरानी भिलाई के व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर की थी।

विज्ञापन


याचिका में कहा कि आरोपी प्रोबिर शर्मा की पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण के पुरानी भिलाई पुलिस ने 15 घंटो तक हिरासत में लेकर थाने में रखा गया था। थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच पर न्यायालय ने पुरानी भिलाई थाना के टीआई महेश ध्रुव और महिला थाना की टीआई श्रद्धा पाठक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए दुर्ग रेंज के आईजी को आदेश दिया है। 

हाई प्रोफाइल प्रोफेसर हमले के आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने जब उनके पति को आरोपी बनाया है तो उन्हें क्यों पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया है। उन्हें काकीनाडा के पीठापुरम से पहले तो बिना महिला आरक्षक के डिटेन कर लाया गया। उसके बाद पुरानी भिलाई थाना में उसे 15 घंटे से ज्यादा समय तक बैठाया गया था। महिला होने के साथ मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित होकर उन्होंने न्यायालय में अर्जी लगाई थी। जिस पर न्यायालय ने आदेश दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें