जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कोसा में गणेशराम बर्मन की तलवार से हमला कर हत्या करने वाले अशोक धीवर को अदालत ने दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने अशोक धीवर (39) को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, न्यायालय ने दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को दोनों मामलों में छह-छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह वारदात 17 जनवरी, 2024 को दोपहर को थी। ग्राम कोसा निवासी गणेशराम बर्मन(55) गांव के ही राजू बर्मन के घर से भोजन करने के बाद घर लौट रहे थे। पड़ोस में रहने वाला अशोक धीवर हाथ में लोहे की तलवार लेकर सड़क पर खड़ा हुआ था। जैसे ही गणेशराम वहां से गुजरे, अशोक धीवर ने दौड़कर उन पर तलवार से हमला कर दिया। उसने गणेशराम के सिर पर तलवार से जोरदार वार किया। अचानक हुए हमले के कारण गणेशराम सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी अशोक धीवर ने तलवार से कई वार किए। अत्यधिक खून बहने और गंभीर चोटें आने के कारण गणेशराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिर वह खून से सनी तलवार लेकर सीधे अपने घर चला गया। इसके बाद पुलिस ने मुलमुला थाने में आरोपी के विरुद्ध हत्या का आपराधिक मामला दर्ज किया।
पुलिस जांच और गवाहों के बयान
जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तलवार और आरोपी के खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत में विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लोक अभियोजक संदीप सिंह बंफर ने आरोपी को कड़े से कड़ा दंड देने की मांग करते हुए तर्क दिया कि उसने खतरनाक हथियार से जानलेवा वार कर गंभीर अपराध किया है। न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया।