फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

धमतरी: मड़ेली में हुए हत्याकांड पर आया फैसला, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Sun, 04 Oct 2026 09:09 PM IST
धमतरी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धमतरी

सार

धमतरी के कुरूद क्षेत्र के मड़ेली गांव में होली के अगले दिन हुए गजेन्द्र साहू हत्याकांड में अदालत ने आरोपी चेतन साहू को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी विवेचना और साक्ष्यों को भी अहम माना गया है।
विज्ञापन
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

धमतरी के कुरूद इलाके में होली के ठीक अगले दिन हुए खूनी विवाद का आखिरकार अदालत में फैसला हो गया। मड़ेली गांव में हुए इस हत्याकांड के करीब 1 साल 4 माह 14 दिन बाद न्यायालय ने आरोपी चेतन साहू को हत्या का दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


होली के अगले दिन विवाद ने लिया खूनी रूप
दरअसल, 15 मार्च 2025 को होली के दूसरे दिन ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान आरोपी चेतन साहू ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से जोरदार वार कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि गजेन्द्र साहू बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिंदगी और मौत से जूझते हुए आखिरकार उनकी मौत हो गई। हत्या की खबर से गांव में सनसनी फैल गई।

लकड़ी का बत्ता बना अहम साक्ष्य
मामले में कुरूद थाना और चौकी बिरेझर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर हमले में इस्तेमाल लकड़ी का बत्ता बरामद किया। बरामद साक्ष्य को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। तमाम साक्ष्यों को जोड़ते हुए पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।
विज्ञापन


1 साल 4 माह 14 दिन बाद आया फैसला
मामला अदालत में चला और करीब 1 साल 4 माह 14 दिन बाद 4 अक्टूबर 2026 को हत्याकांड का फैसला आया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी माना। अदालत ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

प्रभावी जांच के लिए पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित
इस मामले में पुलिस की विवेचना को भी अहम माना गया है। धमतरी एसपी भावना पांडेय ने प्रकरण में प्रभावी जांच और पुख्ता साक्ष्य जुटाने के लिए तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है। एसपी ने उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है। यानी जिस होली के अगले दिन मड़ेली में विवाद ने खूनी रूप ले लिया था, उसी मामले में 1 साल 4 माह 14 दिन बाद अदालत के फैसले ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें