फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

धमतरी: शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, शिक्षा विभाग ने लिया सख्त एक्शन, तत्काल प्रभाव से निलंबित

Tue, 08 Sep 2026 10:08 AM IST
धमतरी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धमतरी

सार

स्कूल में शराब पीकर आने और बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने धमतरी के बेलौदी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता को निलंबित कर दिया है। 
विज्ञापन
विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलौदी, विकासखंड मगरलोड में पदस्थ व्याख्याता नारायण प्रसाद साहू को लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ शराब का सेवन कर विद्यालय आने, शैक्षणिक कार्य प्रभावित करने और अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की शिकायत मिली थी।

विज्ञापन


जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी से प्राप्त शिकायत और जांच प्रतिवेदन के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय ने निलंबन आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार व्याख्याता नारायण प्रसाद साहू के खिलाफ विद्यालय में शराब का सेवन कर आने और इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

इसके अलावा वे 1 मार्च से 5 अप्रैल 2026 और 16 जून से 23 जून 2026 तक बिना अनुमति या अवकाश आवेदन के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इस संबंध में विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विभाग के अनुसार उनके द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। विभाग ने संबंधित शिक्षक के इस कृत्य को पद की गरिमा के विपरीत, नैतिक पतन, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता माना और निलंबन की कार्रवाई की।
विज्ञापन


निलंबन अवधि के दौरान व्याख्याता नारायण प्रसाद साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मगरलोड निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। संबंधित अधिकारी को निलंबन आदेश की तामिली सुनिश्चित करने और आरोप पत्र की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सात दिवस के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने कहा है कि विद्यालयों में शिक्षकों से अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और पदीय गरिमा बनाए रखते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है। इन मानकों के उल्लंघन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें