छत्तीसगढ़ में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा नाबालिक का चुंबन लेकर फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने का मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी कर्मचारी के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, मामले में कर्मचारी पर तीन साल की लड़की के गाल को चूमने और काटने का आरोप लगाया गया है। वीडियो में लड़की आरोपी से कह रही है कि 'ऐसा नहीं करते।'
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह लड़की आरोपी की भतीजी है। हालांकि बाल अधिकार कार्यकर्ता मामले को बाल यौन अपराध कानून अधिनियम (पीओसीएसओ) के संरक्षण के तहत देखते हैं। घटना के बारे में छत्तीसगढ़ आयोग के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीसीपीसीआर) ने जांच शुरू कर दी है और साथ ही राज्य महिला एवं बाल विभाग ने भी आरोपी के खिलाफ अपनी जांच शुरू करने के बारे में जानकारी मांगी है।
वीडियो में आरोपी कर्मचारी लड़की को कई दफे चुंबन करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद इसको देखकर एक महिला ने इसी साल मार्च माह में इसको लेकर सीसीपीसीआर में नोटिस दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक जिस महिला ने सीसीपीसीआर से शिकायत की थी, उसका कहना है कि लड़की के माता-पिता फेसबुक पर नहीं हैं और उन्हें इसलिए इसके बारे में पता नहीं है कि इस तरह के एक वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर हैं।
रायपुर हाईकोर्ट न्यायालय के वकील देवारसी ठाकुर ने वीडियो को बहुत ही घृणित बताया है। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श का फर्क नहीं समझता है तब उसके साथ ऐसा करना पास्को एक्ट के तहत आता है। यह दंडनीय मामला है। हालांकि आरोपी युवक का अभी तक पता नहीं चला है।