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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टील रोलिंग मिलों को दी विशेष छूट, नौ महीनों तक नहीं देना होगा ऊर्जा शुल्क

Wed, 03 Aug 2022 06:12 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर

सार

अधिकारियों के मुताबिक, 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच उपभोग की गई बिजली के लिए रियायत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को अग्रिम भुगतान कर छूट का खर्च वहन करेगी। 
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छत्तीसगढ़ में स्टील मिल (सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टैंड-अलोन स्टील रोलिंग मिलों को नौ महीने की अवधि के लिए उर्जा शुल्क में 24 फीसदी की विशेष छूट देने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। 
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अग्रिम भुगतान कर छूट का खर्च वहन करेगी छत्तीसगढ़ सरकार
अधिकारियों के मुताबिक, 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच उपभोग की गई बिजली के लिए रियायत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) को अग्रिम भुगतान कर छूट का खर्च वहन करेगी। 

मिलों को प्रतिस्पर्धा से निपटने में मदद करना उद्देश्य
उन्होंने आगे कहा कि इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा नई बिजली नीति के कार्यान्वयन के बाद एचवी-4 टैरिफ श्रेणी में शामिल स्टैंड-अलोन रोलिंग मिलों को प्रतिस्पर्धा से निपटने में मदद करना था। 
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छत्तीसगढ़ में हैं कुल 175 रोलिंग मिलें
अधिकारियों ने कहा कि कोयले की लगातार बढ़ती कीमतों और महंगी बिजली ने इन मिलों को मिलने वाले लाभ को प्रभावित किया है और छूट का उद्देश्य नौकरियों की रक्षा करना है। छत्तीसगढ़ में 175 रोलिंग मिलें हैं जिनमें 125 अकेले रायपुर में हैं।
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