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CG: नगर निगम के बने पेंटिंग पर लगाया पोस्टर तो खैर नहीं,विभाग ने फन फेयर और फिल्म निर्माता पर ठोका जुर्माना

Fri, 02 Feb 2024 06:53 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर

सार

राजधानी रायपुर में नगर निगम के लगाए पोस्टर और पेंटिंग  के ऊपर में बैनर पोस्टर लगाना लोगों को महंगा पड़ गया। निगम ने फन फेयर और फिल्म निर्माता पर जुर्माना ठोका है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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राजधानी रायपुर में नगर निगम के लगाए पोस्टर और पेंटिंग  के ऊपर में बैनर पोस्टर लगाना लोगों को महंगा पड़ गया। निगम ने फन फेयर और फिल्म निर्माता पर जुर्माना ठोका है। दरअसल, रायपुर नगर निगम की ओर से स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से शहर की दीवारों में आकर्षक पेंटिंग और पोस्टर लगाया गया है, जिसके ऊपर पोस्टर चिपका कर विरूपित करने वाले डिज्नीलैंड फन फेयर और दुल्हे राजा फिल्म के निर्माता पर कार्रवाई की गई है।
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रायपुर नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत फन फेयर और दुल्हे राजा फिल्म के निर्माता पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि विरूपण के लिए फिर से दोषी पाए जाने पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

भाटागांव ओव्हर ब्रिज के नीचे स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर आकर्षक पेंटिंग बनाई थी। उसे फन फेयर और फिल्मी पोस्टर से निरूपित किए जाने की शिकायत कमिश्नर मिश्रा तक पहुंची थी। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए जोन क्रमांक 8 और 4 को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों जोन ने  डिज्नीलैंड फन फेयर पर 12 हजार 5 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। 
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इसी तरह फिल्म संबंधी पोस्टर के लिए भी कड़ा पत्र लिखकर जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया है। नगर निगम ने कार्यालय बुलाकर इन्हें समझाइश भी दी है। नगर निगम ने कहा है कि शासकीय संपत्ति पर पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाकर इसे विरूपित न करें, अन्यथा एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जोन कमिश्नरों से भी कहा गया है कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रों की निगरानी करें। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करें।
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