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खनिज न्यास में हेराफेरी : 1200 करोड़ के घोटाले का मामला, केंद्र, राज्य सरकार व सीबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस

सार

जिला खनिज न्यास की राशि का दुरुपयोग करते हुए कोरबा जिले में  घोटाला सामने आया है। मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्र शासन, राज्य और सीबीआई से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। 
 
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला खनिज न्यास की राशि का दुरुपयोग करते हुए कोरबा जिले में करीब 1200 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र शासन, राज्य और सीबीआई से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता को भी एक सप्ताह में प्रत्युत्तर देने कहा गया है।

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याचिका में कहा गया है कि जिला खनिज न्यास मद के तहत पूरे प्रदेश के जिलों में कुल मिलाकर दस हजार करोड़ के आसपास की राशि के गोलमाल की जानकारी सामने आई है। कोरबा जिले में करीब 1200 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। कोरबा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार राठौर ने अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की। 

इसमें बताया गया कि, खनिज न्यास के कार्यों में नियमों का उल्लंघन किया गया है। डीएमएफ रूल्स 2015 के नियम की अवहेलना की गई है। न्यास में लंबे समय से टीडीएस नहीं काटा जा रहा है। ऑडिटर जनरल से ऑडिट नहीं कराया गया। खनिज न्यास से हो रही आय की राशि का सही उपयोग नहीं किया  जा रहा है। इसका कहीं कोई हिसाब भी नहीं रखा जा रहा। 
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याचिका में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। चीफ जस्टिस व जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य शासन और सीबीआई को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने कहा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर रिज्वाइंडर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।

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