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Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर लगाई रोक

Thu, 25 Jul 2024 07:34 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर रोक लगाई है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूछा कि जब आधार एक ही है तो इस बार परिसीमन का कार्य क्यों किया जा रहा।
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बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिलासपुर हाईकोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर रोक लगाई है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा है। राजनादगांव नगर निगम, कुम्हारी नगर पालिका व बेमेतरा नगर पंचायत में वार्डों के परिसीमन को लेकर चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने प्रदेशभर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार माना है। वर्ष 2014 व 2019 में भी राज्य सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया था। कोर्ट ने पूछा कि जब आधार एक ही है तो इस बार परिसीमन का कार्य क्यों किया जा रहा।

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