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Bilaspur: नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति पर लगी जब्ती की मुहर, कोर्ट ने क्रय-विक्रय पर लगाई रोक

Fri, 03 Jan 2025 06:34 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

बिलासपुर नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति की जप्ती पर मुहर लगी है मुंबई सफेमा कोर्ट ने पूर्व में नशे के कारोबार से महिला सौदागर के द्वारा बनाई गई 35 लाख की संपत्ति की जब्ती कार्रवाई पर मुहर लगा दी है। 
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संपत्ति होगी जब्त - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिलासपुर नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति की जप्ती पर मुहर लगी है मुंबई सफेमा कोर्ट ने पूर्व में नशे के कारोबार से महिला सौदागर के द्वारा बनाई गई 35 लाख की संपत्ति की जब्ती कार्रवाई पर मुहर लगा दी है अब उसकी संपत्ति की खरीदी बिक्री नहीं हो सकती इस तरह के प्रदेश की पहली संपत्ति जप्ती करवाई है।

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दरअसल एण्ड टू एण्ड फाईनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत बिलासपुर पुलिस ने नशे के तस्करो के खिलाफ  वित्तीय प्रहार की है। नशे के अवैध कारोबार से बनाई गई संपत्ति को सफेमा कोट ने फ्रिंजिंग का आदेश जारी किया है।सिविल लाइन थाने के मिनी बस्ती जरहाभाठा मे रहने वाली मुख्य नशे की तस्कर व सरगना गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी जांगडे कि करीब 35 लाख से अधिक कि संपत्ति जप्त हुई है।मामले मे पुलिस  ने एनडीपीएस एक्ट 1985 केधारा 68F का प्रयोग करते हुऐ कार्यवाही की गई है।

मामले मे नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय साबद्रा ने बताया की गिन्नी जांगडे उर्फ गोदावरी नशीली दवाईया अर्जीत कर रही थी जिसकी जाॅच पुलिस के द्वारा की गई उसके बैंक अकाउंट मे पिछले करोडो का लेन-देन करना पाया गया।पुलिस द्वारा स्त्रोत पता करने पर पता चला की इसका कोई अन्य व्यायसाय नहीं है जिसकी जनकारी ली गई और आरोपी गोदावरी जांगडे के द्वारा सम्पति खरीदने की जानकरी राजस्व विभाग रजिस्ट्री कार्यालय से लिया गया।आरोपीयां के द्वारा पिछले कई वर्षो से अवैध नशीली दवाई को बिक्री कर उस संपत्ति को संग्रहण किया गया था जिसके खिलाफ 15-12-2024 को आरोपीयां के संपत्ति जप्त करने के लिए सफेमा कोर्ट मुम्बई को प्रतिवेदन जप्ती कार्यावाही हेतु भेजा गया था। जो सफेमा कोर्ट मुम्बई के द्वारा 2 जनवरी 2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2) के तहत फ्रिजिंग आर्डर जारी किया गया है। 

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