घटना में टनल की नाली के स्लैब के पत्थर रेल लाइन पर रखे जाने की पुष्टि हुई। इसकी जानकारी 28 दिसंबर की रात लगभग 10 बजकर 29 मिनट पर हीराकुंड एक्सप्रेस के लोको पायलट ने दी थी।
बिलासपुर में रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न करने की घटना के मामले में रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर व रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न करने पर पांच साल की सजा का प्रावधान है।
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दरअसल, 28 दिसंबर की रात लगभग 10 बजकर 29 मिनट में 20807 विशाखापत्तनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस के लोको पायलट ने खोड़री और भनवारटंक स्टेशनों के बीच (अप टनल के अंदर) पर रेलवे ट्रैक पर कुछ पत्थर होने की सूचना विभाग को दी। इस घटना में टनल की नाली के स्लैब के पत्थर रेल लाइन पर रखे जाने की पुष्टि हुई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम ने संबंधित जगह पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया और यातायात बहाल किया।
वहीं इस घटना की जांच करते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उस पर रेलवे ने 1551/2024 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 153 और 174(c) के अंतर्गत मामला दर्ज किया।