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IRS अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज: हाईकोर्ट ने कहा- तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं; आय से अधिक संपत्ति का है आरोप

Mon, 06 Mar 2023 08:05 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर

सार

अमन सिंह पर पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चिप्स में तैनाती के दौरान अनियमितता बरतने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के आधार पर ACB, EOW अपनी कार्रवाई शुरू की थी।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : Social media
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विस्तार
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे आईआरएस अफसर अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने उनसे निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण की तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं दिखती है। आईआरएस अफसर अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति सहित कई मामलों में केस दर्ज हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने सुनवाई की। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता उचित शर्मा ने आईआरएस अधिकारी और उनकी पत्नी के खिलाफ शासन में शिकायत की थी। इसमें अमन सिंह पर पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चिप्स में तैनाती के दौरान अनियमितता बरतने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के आधार पर ACB, EOW अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी। प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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