छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। केल्हारी और मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में किए गए निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में संचालित पाए गए तीन मेडिकल स्टोरों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद करा दिया गया है। वहीं, केल्हारी क्षेत्र में अनियमितताएं मिलने पर तीन मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई है।
मेडिकल स्टोरों का किया गया निरीक्षण
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने केल्हारी क्षेत्र में पांच मेडिकल स्टोरों की जांच की। इस दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाए जाने पर तीन संचालकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई। वहीं, मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पंजीकृत फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिले। इसके बाद विभाग ने संबंधित तीन मेडिकल स्टोरों के संचालन पर रोक लगाते हुए उन्हें आगामी आदेश तक बंद करा दिया।
इन तीन मेडिकल स्टोरों पर हुई कार्रवाई
विभागीय जानकारी के अनुसार, फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति के चलते बालाजी फार्मेसी- मनेंद्रगढ़, मेट्रो सिस्टम्स- मनेंद्रगढ़, और स्मार्ट लैब फार्मेसी- चैनपुर, मनेंद्रगढ़ पर कार्रवाई की गई।
मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की मौजूदगी जरूरी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, नियमानुसार दवाओं की बिक्री पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में की जानी चाहिए। फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में मेडिकल स्टोर का संचालन औषधि संबंधी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। विभाग ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना तथा मेडिकल स्टोरों में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
आगे भी जारी रहेगी जांच
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। जांच के दौरान अनियमितताएं या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जांच।करते अधिकारी
जांच।करते अधिकारी
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