छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ मध्यप्रदेश में शहडोल की अदालत में मुकदमा चलेगा। अजीत जोगी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने का आरोप है।
पूर्व मुख्यमंत्री की पुनर्निरीक्षण याचिक को खारिज करते हुये जस्टिस तरुण कुमार ने निचली अदालत को मुकदमे का निपटारा विधि अनुसार करने को कहा। साथ ही कहा कि आवेदक की उपस्थिति के बारे में सीआरपीसी की धारा 205 के प्रावधानों पर उदार रुख अपनाये।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के निवासी दलपत सिंह परस्ते ने वहां की अदालत में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है।
अर्जी पर 4 सितंबर 2003 को हुई सुनवाई के दौरान शहडोल के सीजेएम ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज किया था और अजीत जोगी के खिलाफ नोटिस जारी किया था।