कांकेर जिले के परलकोट जलाशय में गिरे महंगे मोबाइल फोन को निकालने के लिए 21 लाख लीटर पानी की बर्बादी करने वाले फूड इंस्पेक्टर से अब रिकवरी की जाएगी। इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। भीषण गर्मी में पानी की त्राहि-ताहि के बीच बिना अनुमति लिए फूड इंस्पेक्टर ने जलाशय से 4104 घन मीटर पानी निकाला था। विभाग के अनुसार 53 हजार 92 रुपये की फूड इंस्पेक्टर से रिकवरी होगी। दस दिन के भीतर राशि जमा करने के लिए कहा गया है। जल संसाधन विभाग के उप संभाग कापसी ने यह रिकवरी नोटिस जारी किया है।
क्या है नोटिस में
21 मई को परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर के सिस्टर्न में भरे हुए पानी में आपके मोबाइल गिरने के बाद विभागीय अधिकारी को बिना अनुमति के अपने मोबाइल को पानी से निकालने के लिए डीजल पंप लगाकर सिस्टर्न में भरे जल को बाहर निकालकर व्यर्थ किया गया है, जो गैरकानूनी है। यह छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम में निहित धाराओं में दंड की श्रेणी में आता है।
आपके अपने निजी स्वार्थ के लिए विभाग की बिना अनुमति के सिस्टर्न में भरे 4104 घन मीटर जल की मात्रा का व्यर्थ किया गया है, जिसका विभाग की जलदर के अनुसार चार्ज 10.50/- प्रति घन मीटर की दर से रुपए 43002 और विभाग को बिना अनुमति के जल व्यर्थ पर दंड राशि 10 हजार कुल 53 हजार होता है। कुल राशि 10 दिन के भीतर जमा करे।
क्या है मामला
कांकेर में पखांजुर के खेरकट्टा परलकोट जलाशय के ओवरफ्लो टैंक में फूड इंस्पेक्टर का महंगा मोबाइल फोन गिर गया था। इसके बाद फोन को निकालने के लिए पम्प लगाकर जलाशय को खाली कर दिया गया। गुरुवार की सुबह फोन को ओवरफ्लो टैंक से बाहर निकाला गया। अब फूड इंस्पेक्टर के फोन को निकालने जलाशय के पानी खाली करने का मामला चर्चा का विषय बन गया है।