जगदलपुर में रिश्ते की भतीजी के साथ अनाचार करने वाले चाचा राजू उर्फ मंगल कुंजाम को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
जगदलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रिश्ते की भतीजी के साथ अनाचार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जानकारी के अनुसार, दो वर्ष पूर्व पीड़िता और उसका पति ग्राम पखनार में एक रिश्तेदार के मरनी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम के बाद दोनों रात में अपने रिश्ते के चाचा आरोपी राजू उर्फ मंगल कुंजाम के घर रुका। रात में खाना खाने के बाद, जब पीड़िता गहरी नींद में थी, तब आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती अनाचार किया। पीड़िता की शिकायत पर कोड़ेनार थाने में 6 अगस्त 2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पूरी की और अभियोजन पत्र विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रस्तुत किया।
विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी और अपर सत्र न्यायाधीश वंदना वर्मा ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजू उर्फ मंगल कुंजाम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति वानखेड़े ने की।