चंडीगढ़। धनास की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में साल 2018 में दो युवकों को पीटने के मामले में जिला अदालत ने तीन युवकों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में धनास की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी निवासी शाहनवाज, राहुल उर्फ नाजिम और साहजन है। अदालत ने दोषियों के खिलाफ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में एक नाबालिग भी आरोपी है। उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। सारंगपुर थाना पुलिस ने शुरुआत में आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी थी, लेकिन ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत ने इन तीनों को आईपीसी की धारा 323, 326 और 341 के तहत दोषी करार दिया है।
गौरतलब है कि 7 मई 2018 को सारंगपुर थाना पुलिस को ईडब्ल्यूएस कॉलोनी धनास में झगड़े की सूचना मिली थी। पुलिस जांच में कुछ युवकों ने स्थानीय निवासी राज बाबू और उसके दोस्त योगेश को बुरी तरह पीटा था। दोनों घायलों का अस्पताल में काफी दिनों तक इलाज चला। पुलिस को दिए बयान में राज बाबू ने बताया था कि वह अपने दोस्त योगेश के साथ कॉलोनी में टहल रहा था। इस दौरान शाहनवाज कुछ युवकों के साथ आया। इनमें राहुल और साहजन भी शामिल थे। उनके हाथ में तलवार, चाकू और डंडे थे। युवकों ने राज बाबू और योगेश को रोककर पीटना शुरू कर दिया। इससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। आसपास के लोगों को पास आते देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341 और 307 के तहत केस दर्ज कर बाद में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था।