चंडीगढ़। युवक का रास्ता रोककर मारपीट और लूट करने के मामले में जिला अदालत ने अमित कुमार को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी के उपर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान अमित कुमार निवासी कजेहड़ी सेक्टर-52 निवासी के तौर पर हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने 23 दिसंबर 2017 को दोषी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोषी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ पंचकूला के सेक्टर-12 निवासी राम राजी के साथ लूट की थी। पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेज दिया था।शिकायतकर्ता राम राजी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अंबाला में प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वह रोजाना अपनी बाइक रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर वहां से ट्रेन से अंबाला जाता है। घटना वाले दिन 21 दिसंबर 2017 की रात करीब 11 बजे वह काम से लौटकर रेलवे लाइट प्वाइंट पर पहुंचा जहां से वह स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा था। थोड़ा आगे पहुंचा जहां एक लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी तीन युवक जंगल की तरफ से निकले और सभी ने उसपर हमला कर दिया। हमलावर कहने लगे कि जो कुछ भी तेरे पास है सब निकालकर दे दो। बदमाशों ने राम राजी से उसका मोबाइल फोन, पर्स जिसमें 1200 रुपये और अन्य कागजात थे सब लूट लिए और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने राम राजी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच के बाद में मुख्य आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया था।