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Chandigarh News: सीटीयू चालक फर्जीवाड़े में पकड़े युवक की पोस्टल डिपार्टमेंट में लगी नौकरी, खतरे में पड़ी ज्वाइनिंग

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चंडीगढ़। सीटीयू चालक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के मामले पकड़े गए आरोपी बलिंदर सिंह की ओर से 20 दिन के लिए मांगी गई अंतरिम जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। आरोपी बलिंदर को करीब दो माह पहले सेक्टर-11 थाना पुलिस ने सीटीयू ड्राइवर की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में किसी और कैंडीडेट की जगह परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायिक हिरासत में चल रहे हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले आरोपी बलिंदर सिंह ने यह याचिका पोस्टल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर लगी नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए मांगी थी। हालांकि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता नौकरी की ज्वानिंग के लिए पुलिस कस्टडी में जा सकता है और प्रोसेस पूरा करने के बाद लौटना होगा। साथ ही उसे अपने खर्च पर जाना होगा। आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर कहा कि पोस्टल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर पद के लिए निकली भर्ती का फॉर्म भरते हुए उक्त पद के लिए एग्जाम दिया था, जिसमें वह पास हो गया है। उसे 15 दिनों के अंदर पोस्ट मास्टर जनरल गोवा रीजन पणजी में ज्वाइन करना है। ऐसे में वह यदि समय पर वहां पहुंचा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसने अदालत से 20 दिनों की जमानत मांगी। लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर नहीं की। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए पुलिस कस्टडी में जा सकता है, लेकिन उसे प्रोसेस पूरा कर लौटना होगा।
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ये है मामला
सीटीयू की ओर से बसों की परिचालन के लिए खाली पदों को भरने के लिए हैवी बस चालक के पद लिए 16 जुलाई 2023 को परीक्षा करवाई गई थी। सेक्टर-11 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र में एग्जाम दे रहे परीक्षार्थियों में से एक प्रवीण कुमार पर संदेह होने पर वेरिफिकेशन कराए जाने के दौरान पकड़ा गया। जब उसके फिंगर प्रिंट की जांच की गई तो वह मैच नहीं हुए। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उस कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैथल का रहने वाला बलिंदर सिंह था, जो किसी प्रवीण कुमार की जगह पेपर देने आया था।
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