चंडीगढ़। नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपी बलराज निवासी गांव बैर माजरा को जिला अदालत ने तीन साल दो महीने की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने दोषी को 10 मार्च 2018 इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 से गिरफ्तार किया था। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने बलराज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया था।
एफआईआर के मुताबिक, घटना वाले दिन हेड कांस्टेबल बलकार सिंह, कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल विकास हुड्डा इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में गश्त कर रहे थे। शाम करीब 6.30 बजे वह केंद्रीय कर्मशाला हरियाणा फेज-2 के पास पहुंचे तो वहां एक युवक हाथ में काले रंग की प्लास्टिक का लिफाफा पकड़े सामने से आ रहा था। पुलिस को देख वह रुक गया और मुड़कर जाने लगा। पुलिस को शक हुआ तो उसे पकड़ लिया। इस बीच युवक ने लिफाफा फेंकने लगा लेकिन पुलिसकर्मियों ने लिफाफा लेकर जांच की तो 10 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। युवक इंजेक्शनों के बारे में बिल, परमिट व लाइसेंस नहीं दिखा पाया। पूछताछ में उसने अपना नाम बलराज बताया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।