चंडीगढ़। चरस रखने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के गांव जुकाने के जुमन (30) के तौर में हुई है। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ दिसंबर 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला
सेक्टर-36 थाना पुलिस टीम 7 दिसंबर 2021 एरिया में गश्त कर रही थी। पुलिस की टीम शाम पांच बजे के करीब सेक्टर-43 बस स्टैंड के पीछे पहुंची। इस दौरान एक युवक पीठ पर एक बैग टांगकर बस स्टैंड की तरफ से ग्रिल को पार करते हुए बस स्टैंड से बाहर निकला। पुलिस को देखकर वह डर गया और पीछे मुड़कर खड़ा हो गया। पुलिस ने जब उसके बैग को चेक किया तो कंबल के नीचे लिफाफे में 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई। युवक पुलिस को लाइसेंस और परमिट नहीं दिखा पाया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था।