पैलेस में रात भर लाउडस्पीकर बजने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और मामले में सरकार को नोटिस जारी हुआ। हरियाणा के यमुनानगर स्थित करण रिसोर्ट के रात भर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर पूरे इलाके में ध्वनि प्रदूषण फैलाने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
याचिका रघुनाथपुरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यमुनानगर की ओर से दायर की गई। जिस पर जस्टिस एसएस सारों व जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने हरियाणा के मुख्य सचिव, यमुनानगर एमसी के संयुक्त आयुक्त, जगाधरी के उपमंडल अधिकारी और करण रिसोर्ट के मालिकों व तेजली रोड स्थित अशोक कालोनी के निवासियों को 19 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता रघुनाथपुरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट प्रियंका सूद के मार्फत दायर की गई याचिका में करण रिसोर्ट व अशोक कालोनी को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति को रद किए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति अवैध और नियम के प्रावधानों के विपरीत है।