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Chandigarh News: महिला की गला घोंटकर की थी हत्या, उम्रकैद

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने उत्तरप्रदेश के बागपत से भगाकर लाई महिला की चंडीगढ़ में गला घोंटकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी की पहचान बागपत के रहने वाले अजरुन उर्फ बारू के रूप में हुई है। उसने साल 2019 में मनीमाजरा के एक मकान में पत्नी बनकर रह रही दीपा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। यह महिला अजरुन के ही गांव की रहने वाली थी। इस मामले में दीपा के पिता कृष्ण पाल शिकायतकर्ता थे। पुलिस के मुताबिक 21 जनवरी 2019 को अजरुन व दीपा मनीमाजरा स्थित शांति नगर में पति-पत्नी बनकर रहने आए थे। उनके साथ एक बच्चा भी था। 5 फरवरी 2019 को कमरे से बदबू आने के बाद आसपास के लोगों ने मकान मालिक मोहिन्द्र को बताया। जब वह कमरे में दाखिल हुए तो दीपा की लाश पड़ी थी। दरवाजा भी लॉक नहीं था। दीपा के नाक व मुंह पर खून के निशान थे। शरीर भी नीला पड़ गया था। गले पर भी निशान पाए गए थे।
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2015 में नाबालिग दीपा को भगा ले गया था दोषी : मनीमाजरा थाना पुलिस के मुताबिक दीपा को अजरुन अपने साथ बहला-फुसला कर लाया था। इससे पहले भी वह 2015 में दीपा के नाबालिग होते हुए अपने साथ भगा ले गया था। दीपा के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से वह जेल में था। जेल से आने के बाद उसने दोबारा दीपा से संर्पक किया लेकिन दीपा की शादी हो चुकी थी। इसके बाद भी वह उसे अपने साथ चंडीगढ़ भगा ले आया था। यहां दोनों ने खुद को पति पत्नी बताते कमरा किराए पर लिया था। इसी बीच दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर अजरुन ने दीपा की हत्या कर फरार हो गया था।
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