फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: चेक बाउंस में महिला को तीन महीने की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। जिला अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक महिला को दोषी करार देते तीन महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ चेक की रकम 3.40 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। दोषी महिला की पहचान पूजा महाजन निवासी सन्नी एनक्लेव मोहाली के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता सेक्टर-15ए निवासी केसी गुप्ता ने पूजा महाजन के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता केसी गुप्ता ने बताया कि वह सेक्टर-42 बी एससीओ नंबर 44 दूसरी मंजिल के मालिक हैं। उन्होंने एससीओ नंबर 44 को 5 जनवरी 2021 को लीज पर दिया था। महिला ने उन्हें किराए देने के लिए अगस्त 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक के 85-85 हजार रुपये के चार चेक दिए थे। इसके बाद महिला ने इसकी पजेशन ले ली थी। जब शिकायतकर्ता ने चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड की कमी के चलते बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने महिला को लीगल नोटिस भेजने के बाद अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें