फतेहाबाद स्थित सरकारी अस्पताल के गेट के बाहर एक महिला के प्रसव के मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया है।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर चीफ जस्टिस का रुख सख्त दिखा और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश जारी कर दिए। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च निर्धारित की गई है।