चंडीगढ़। जिला अदालत ने चार लाख रुपये के चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी महिला को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। महिला की पहचान सेक्टर-40 दर्शना देवी के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता सेवा सिंह ने दर्शना देवी के खिलाफ चेक बाउंस मामले में केस दर्ज करवाया था।
शिकायतकर्ता ने जिला अदालत को बताया कि उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। साल 2017 में दर्शना देवी को पैसों की अधिक जरूरत थी। इसके लिए उसने सेक्टर-40 स्थित अपना घर खरीदने के लिए शिकायतकर्ता से आठ लाख का सौदा किया। घर खरीदने के लिए शिकायतकर्ता ने बयान के रूप में चार लाख पहले दिए, जबकि बाकी के चार लाख घर की रजिस्ट्री होने के बाद देने की बात कही थी। कुछ दिन बाद महिला ने निजी कारणों से घर बेचने से मना कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी महिला को पहले दिए रुपये वापस मांगे तो महिला ने उसको द पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक का चार लाख का चेक दिया लेकिन महिला के खाते में रुपये न होने के चलते वह चेक बाउंस हो गया। सबूतों के अभाव में अदालत ने महिला को बरी कर दिया।