पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 7 नामी शराब ठेकेदारों की उन अर्जियों को रद कर दिया है , जिसमें उन्होंने हाइवे के किनारे ठेके हटाने वाले मामले में प्रतिवादी बनने का आग्रह किया है।
ठेकेदार करणवीर नैन व अन्य 6 ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर आग्रह किया था कि इस मामले में उनका पक्ष भी सुना जाए।
सनद रहे कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसमें कहा गया था कि वे नई आबकारी नीति के तहत नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के किनारे किसी को भी ठेका अलॉट नहीं किया जाएगा।