चंडीगढ़। सेक्टर-5 में कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ ब्रदर्स के घर पर गोलियां चलाने के मामले में बुधवार को फिर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपी शुभम कुमार गिरि उर्फ पंडित बालिग है या नाबालिग, उसकी उम्र को लेकर पेंच फंस गया है। आरोपी पक्ष ने आरोपी की उम्र 18 साल से कम बताते हुए सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर बुधवार को एनआईए की जांच टीम कोर्ट के समक्ष आरोपी की आयु का सबूत पेश करेगी। अगर आरोपी की उम्र 18 साल से कम निकली तो उसका केस जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष चलेगा और अगर उम्र 18 या इससे ज्यादा हुई तो केस सीबीआई कोर्ट में चलेगा।
दरअसल, इस मामले में पहले चंडीगढ़ पुलिस ने गुरविंदर सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया था जिसने रिमांड में अन्य साथियों के नामों का खुलासा किया था। लाडी की निशानदेही पर ही जांच टीमों ने शुभम कुमार गिरि उर्फ पंडित, सरबजीत उर्फ शरभू, अमृतपाल उर्फ गुज्जर, कमलप्रीत सिंह, काशी सिंह उर्फ हैप्पी, प्रेम सिंह और गगनदीप सिंह उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन आरोपियों से गोलीकांड में प्रयुक्त हथियार व वाहन बरामद कर लिए थे और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था लेकिन मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब गिरफ्तार किए गए आरोपी शुभम कुमार गिरि उर्फ पंडित की ओर से अधिवक्ता संदीप गुज्जर ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अधिवक्ता ने दलील दी कि शुभम की उम्र 16 से 17 साल है जिसके चलते वह नाबालिग है और उसका मामला सीबीआई कोर्ट में नहीं चल सकता है। कोर्ट ने एनआईए को 10 अप्रैल तक मामले में आरोपी युवक की आयु के सबूत सहित जवाब दाखिल करने के लिए 10 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया था।
आरोपी ने रिमांड में किए कई खुलासे
इस मामले में एनआईए की जांच टीम ने पुलिस की ओर से गिरफ्तार काशी सिंह उर्फ हैप्पी का रिमांड लिया था। बाद में 9 अप्रैल तक आरोपी का अतिरक्ति रिमांड बढ़वाया गया था। इस दौरान आरोपी ने एनआईए की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। आरोपी से रिमांड में गैंंगस्टर गोल्डी बराड़ सहित विदेशी लिंक के बारे में भी सवाल जवाब किए गए जिसका उसने जवाब दिया। हालांकि, इस मामले में आज फिर कोर्ट में सुनवाई होगी।