कोविड-19 के मद्देनजर पंजाब सरकार की तरफ से शुक्रवार को गेहूं की सुरक्षित खरीद संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि किसानों, कंबाइन ऑपरेटरों, कामगारों, आढ़तियों, दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों की सुरक्षा को जरूरी बनाने के लिए एडवाइजरी बनाई गई है। मार्केट कमेटियों, राज्य की खरीद एजेंसियों के स्टाफ, जिला प्रशासन को अपने-अपने क्षेत्रों में यह दिशा-निर्देश लागू करने का आदेश दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जहां तक संभव हो किसान हाथों से काम करने के बजाय मशीनों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि कटाई के लिए मशीन चलाने वाले व्यक्ति के साथ सिर्फ उपयुक्त संख्या में व्यक्ति ही होने चाहिए। सभी मशीनों को मंडी में दाखिल होते समय और नियमित अंतरालों पर सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
सही समय पर और प्रमाणित जानकारी के लिए पंजाब सरकार की तरफ से तैयार ‘कोवा’ एप डाउनलोड करना आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव केस के संपर्क में आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करना चाहिए और इस संबंधी पूरी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर और उसके कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे एक-दूसरे को मिलने, विदाई लेने के समय हाथ न मिलाएं या गले ना मिलें।